दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरसिया ने 6 – 6 माह का कारावास व अर्थदंड से किया दण्डित

खरसिया । अपराध प्रकरण क्रमांक 294/14 थाना खरसिया के अपराध क्रमांक 179/14 में न्यायालय मंजूषा टोप्पो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरसिया द्वारा आरोपी बरातू राम, रवि कुमार, राजेंद्र प्रसाद के विरुद्ध धारा 323/34 भारतीय दंड संहिता एवं धारा – 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध साबित करते हुए आरोपीगण बरातू, रवि कुमार, राजेंद्र प्रसाद को दोषी पाया गया ।

आरोपीगण के विरुद्ध आरोप था कि दिनांक 02/05/2014 मई को प्रार्थी दीनदयाल की पुत्री का विवाह ग्राम हाथीटिकरा निवासी राजेश पटेल पिता बरातू के साथ तय हुआ था । विवाह दिनांक को लालीभाजी कार्यक्रम के समय दहेज में दिए जाने वाले सामान को देखते हुए, दहेज में मोटरसाइकिल, फ्रीज, टीवी, वाशिंग मशीन नहीं दे रहे हो कहते हुए वाद-विवाद करने लगे और धमकी देने लगे कि उपरोक्त सामान दोगे तभी शादी करेंगे । प्रार्थी द्वारा उपरोक्त सामान देने में असमर्थता दिखाई गई तो आरोपीगण मारपीट करने लगे, उसके बाद बिना शादी किए बारात वापस ले गए ।

न्यायालय द्वारा कथन लेख्बध्द किए जाने के पश्चात आरोपीगण के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध प्रमाणित पाते हुए आरोपी को धारा 323/34 भा. दं. सं. के तहत 1- 1 हजार रु. की अर्थदंड से दंडित किया गया तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत 6 – 6 माह का साधारण कारावास की सजा एवं 1- 1 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया गया ।

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